चेन्नई, 12 अगस्त
मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजनीतिक दल पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) को निर्वाचन आयोग के समक्ष यह सािबत करने की अनुमति दे दी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है।
पीएमके नेता जी. के. मनी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने मनी से कहा है कि वह 27 अगस्त को निर्वाचन आयोग में साबित करें कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है।
मनी ने अपनी याचिका में कहा था कि कई सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों ने ईवीएम में छेड़छाड़ को संभव बताया है।
लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए मनी ने अदालत से आग्रह किया था कि वह मामले की जांच के लिए सरकारी और गैर सरकारी सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की एक समिति गठित करे।
(IANS)
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